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मूर्ति विसर्जन पर रोक
– फोटो : अमर उजाला
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गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा के दौरान यमुना नदी में मूर्ति विसर्जित करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (डीपीसीसी) ने इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीपीसीसी ने साफ किया कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) के 2019 और 2021 में जारी आदेश के अनुसार, गंगा और सहायक नदियों में मूर्ति विसर्जन करने पर 50 हजार रुपये का पर्यावरण क्षति शुल्क लगाया जाएगा।
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