महाराष्ट्र : 10वीं में नहीं चुना था विज्ञान विषय, बोर्ड ने अब रोकी 12वीं की मार्कशीट तो हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

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Bombay High Court directs Maha state board to release disbarred teen's Class 12 marksheet, slams it for lapse

Bombay High Court
– फोटो : Social Media

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (MSBSHSE) को फटकार लगाते हुए 17 वर्षीय छात्र को, कक्षा 12वीं की रोकी गई मार्कशीट जारी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ उच्च न्यायालय ने बोर्ड से पूछा कि जिन छात्रों ने कक्षा 10वीं में विज्ञान विषय का विकल्प नहीं चुना है, उन्हें बाद में विज्ञान संकाय में प्रवेश क्यों नहीं दिया जा सकता है?

मामले के अनुसार, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (MSBSHSE) ने एचएससी यानी 12वीं की परीक्षा में बैठने के बाद एक लड़के का कक्षा 11वीं और 12वीं में प्रवेश रद्द कर दिया था। बोर्ड ने दावा किया कि वह साइंस स्ट्रीम में भर्ती होने के लिए अयोग्य था, क्योंकि उसने कक्षा 10वीं में विज्ञान विषय का विकल्प नहीं चुना था। इसलिए बोर्ड ने उसकी 12वीं की मार्कशीट रोक दी थी। 

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