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सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया
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हरदोई जिले में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नंबर 14 की जज निरुपमा विक्रम ने 20 साल की सजा सुनाई है। फैसला घटना के दो साल बाद आया है। दोषी पर 37,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कासिमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने नौ अक्टूबर 2020 को दी तहरीर में बताया था कि आठ अक्टूबर को दिन में एक बजे उसके तीन बच्चे घर पर अकेले थे। जब वह घर वापस आई तो देखा कि उसकी चार वर्षीय बेटी खून से लथपथ है। पूछने पर बच्ची ने पिता सुरेंद्र की गंदी हरकत बताई।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी पिता सुरेंद्र को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह की अधिक सजा भुगतनी होगी। दोषी घटना के बाद से ही जेल में बंद है।
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