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माफिया बृजेश सिंह। फाइल फोटो
– फोटो : अमर उजाला।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी के बुलवा थानांतर्गत (वर्तमान में चंदौली जिला) 36 साल पहले हुए सिकरौरा कांड मामले में सुनवाई जारी है। याची पक्ष की ओर से कहा गया कि मामले में माफिया बृजेश सिंह को बरी किया जाना सही नहीं था। कोर्ट ने सोमवार को समयाभाव की वजह से सुनवाई को मंगलवार तक के लिए टाल दी।
हीरावती की ओर से दाखिल अपील पर मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। इसके पहले सुनवाई शुरू होते ही याची अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने केस के मुख्य गवाह हीरावती द्वारा ट्रायल कोर्ट में दिए गए बयान को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। अधिवक्ता ने बताया कि मुख्य गवाह/याची घटना में शामिल सभी आरोपियों को पहचानती है।
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