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सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
कानपुर में दहेज हत्या के एक झूठे मुकदमे में विवेचक ने विवेचना में लापरवाही की और पति व सास-ससुर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेज दी। पति दो साल से जेल में ही बंद है। कोर्ट में विवेचक की खामियां उजागर हुईं तो अपर जिला जज सप्तम आजाद सिंह ने पति व सास-ससुर को दोषमुक्त करार दे दिया और आदेश की प्रति प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव गृह और लखनऊ के अभियोजन निदेशालय को भेजने के निर्देश भी दिए हैं ताकि स्तरहीन विवेचनाओं से बचा जा सके और विवेचनाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जाए।
जाजमऊ के संजय नगर निवासी इरफान खान की बहन कहकशां को पड़ोसी फजल भगा ले गया था। 23 दिसंबर 2021 को इरफान ने चकेरी थाने में शिकायत भी की थी। बाद में दोनों ने निकाह कर लिया था तो इरफान ने आगे कार्रवाई नहीं की। 2 फरवरी 2022 को कहकशां की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इरफान ने चकेरी थाने में ससुरालवालों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि निकाह के कुछ दिन बाद फजल ने व्यापार के लिए एक लाख रुपये मांगे। रुपये न देने पर ससुरालवाले कहकशां को प्रताडि़त करने लगे।
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