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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर।
– फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी से श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में दाखिल सभी सिविल वादों में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। कुल 18 सिविल वाद मथुरा जिला अदालत से स्थानांतरित होकर आए हैं। न्यायमूर्ति मयंक जैन मामले की सुनवाई कर रहे हैं। एक मामले में पहले ही कोर्ट कमिश्नर भेजने व सिविल वाद की पोषणीयता पर आपत्ति पर फैसला सुरक्षित हो चुका है। शेष 17 मामलों की सुनवाई सोमार को की गई। पक्षकारों ने हलफनामे दायर किए।
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