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उत्तर प्रदेश शासन ने कोषागारों से ई-पेमेंट के माध्यम से पेंशन के भुगतान के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं।
विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा है कि पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर प्रदेश के बाहर स्थित बैंक में अपना खाता खोल सकते हैं।
वहां से उन्हें पेंशन मिलेगी। पर यह जरूरी है कि बैंक का आईएफएससी कोड हो।
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