हाईकोर्ट : परिवार के सदस्यों के नाम आर्म्स लाइसेंस हो, इस आधार पर लाइसेंस देने से नहीं किया जा सकता इनकार

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High Court: License cannot be refused on the basis that arms license is in the name of family members.

इलाहाबाद हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार के अन्य सदस्यों के पास आर्म्स का लाइसेंस होने के आधार पर किसी महिला को लाइसेंस देने से इनकार नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने मेरठ जिले के खरखोदा इलाके की रहने वाली याची सीमा त्यागी का आर्म्स लाइसेंस देने की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर ली और डीएम मेरठ को लाइसेंस दिए जाने के अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया।

याची ने डीएम मेरठ के समक्ष आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन किया था लेकिन डीएम ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पति, ससुर और सास के नाम से पहले से ही लाइसेंस है। लिहाजा, याची को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। याची ने मेरठ कमिश्नर के समक्ष अपील की लेकिन मेरठ कमिश्नर ने अपील को खारिज कर दिया। याची ने डीएम और कमिश्नर के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी।

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