हाईकोर्ट : मुख्तार को जेल से अदालत लाने, ले जाने के दौरान रहे पर्याप्त सुरक्षा, मीडिया को भी न आने दें करीब

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High Court: Adequate security should be there while taking Mukhtar from jail to court, don't let media come cl

माफिया मुख्तार अंसारी। फाइल फोटो
– फोटो : अमर उजाला।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को जेल से पेशी पर अदालत ले जाने, ले आने के दौरान पर्याप्त सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हालिया घटनाओं को देखते हुए मुख्तार अंसारी को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।

सकी पेशी पर आने-जाने के दौरान काफिले के नजदीक जाने से अवांछित और मीडिया के लोगों को भी रोका जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति केजे ठाकर और न्यायमूर्ति शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने आफ्शा अंसारी की ओर से पूर्व में दाखिल याचिका पर सुनवाई करके दिया है।

मुख्तार अंसारी ने अर्जी में अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी। आशंका है कि जेल से बाहर पेशी पर ले जाने और ले आने के दौरान उसकी हत्या की जा सकती है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामला हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस पर बीते वर्ष हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुख्तार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की गई थी।

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