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न्यायालय
– फोटो : file photo
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर वीडियो बनाने और शेयर करने वाले शख्स को राहत दे दी है। जस्टिस अजय भनोट ने याची आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। आरोपी सुजीत शर्मा ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। याची पर सीएम योगी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है।
याची पर आरोप था कि उसने व्हाट्स एप पर वीडियो भी शेयर किया था। आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि अभियुक्त सांविधानिक गण्यमान्य लोगों को सर्वोच्च सम्मान देता है और उसका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। आरोपी के खिलाफ सात अक्तूबर 2022 को जिला कुशीनगर के थाना पतेहरवा में धारा 504, 506, 386 आईपीसीए व धारा 66 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है। याची 21 अक्तूबर 2022 से जेल में है।
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