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आगरा विकास प्राधिकरण
– फोटो : अमर उजाला
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उत्तर प्रदेश के आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) में संपत्ति और प्रवर्तन विभाग के बाबुओं पर आय से अधिक संपत्तियों की जांच के लिए फाइलें फिर खुलेंगी। मंगलवार को हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने याचिकाकर्ता की 30 नवंबर 2023 की मंडलायुक्त को भेजी शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दिए हैं।
सुल्तानगंज पुलिया निवासी रवि गांधी ने 30 नवंबर 2023 को मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी से शिकायत दर्ज कराई थी कि एडीए में संपत्ति अनुभाग के पांच बाबुओं, प्रवर्तन विभाग के एक बाबू और एक लेखाधिकारी ने आय से अधिक संपत्तियां अर्जित की। अपने रिश्तेदारों को एडीए की संपत्तियां अवैध रूप से आवंटित कराईं।
एडीए में बढ़ रहा भ्रष्टाचार
मंडलायुक्त के निर्देश पर जांच आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद फिर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया। दोबारा जनहित याचिका दाखिल की। मंगलवार को सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली व न्यायाधीश विकास बुधवार ने 30 नवंबर को दिए प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता रवि गांधी का कहना है कि एडीए अधिकारी अकूत संपत्तियां अर्जित करने वाले बाबुओं को बचाने में लगे हुए हैं। एडीए में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।
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