Firozabad: सात वर्षीय बालिका से छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष का कारावास की सजा, पांच हजार का लगाया अर्थदंड

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court sentenced three years of imprisonment to man found guilty of molesting seven year old girl in Firozabad

कोर्ट ने सुनाया फैसला
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय संजय कुमार यादव द्वितीय ने सात वर्षीय बालिका से छेड़खानी (पॉक्सो एक्ट) के दोषी ओम प्रकाश कुशवाह को तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

घटनाक्रम थाना रसूलपुर पांच अक्तूबर 2010 का है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसकी सात वर्षीय बेटी को टॉफी दिलाने के बहाने मकान की छत पर बने कमरे में ले गया। इस दौरान बालिका के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी। पीछे से उसकी छोटे बहन पहुंची तो उन दोनों को टॉफी के पैसे दे दिए थे। 

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पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर ओम प्रकाश कुशवाह के खिलाफ छेड़खानी (पॉक्सो एक्ट) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। थाना पुलिस ने मामले की विवेचना करके उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामला अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय संजय कुमार यादव द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। 

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शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने को हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट की कई उदाहरण प्रस्तुत किए। न्यायाधीश ने साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर दोषी ओमप्रकाश कुशवाह को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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