महंत नरेंद्र गिरि मौत प्रकरण : अमर गिरि के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कई तारीख से नहीं हो रहा था हाजिर

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Mahant Narendra Giri death case: Non-bailable warrant issued against Amar Giri

महंत नरेंद्र गिरि। फाइल फोटो
– फोटो : प्रयागराज



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महंत नरेंद्र गिरि आत्महत्या प्रकरण में मुख्य गवाह व शिकायतकर्ता अमर गिरि के खिलाफ जिला जज की अदालत ने गैर जमानती वारंट (एनबीडब्लू) जारी कर दिया है।अदालत ने उनकी गवाही के लिए 22 नवंबर की तिथि तय की है। कोर्ट ने यह आदेश सीबीआई की ओर से दाखिला अर्जी पर दिया है। 

सीबीआई की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया था कि शिकायतकर्ता और मुख्य गवाह अमर गिरि के खिलाफ कोर्ट ने पहले ही वारंट जारी कर दिया था। उनका पता न चलने की वजह से जमानती वारंट का तामिला नहीं कराया जा सका था। लिहाजा गवाही के लिए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। अर्जी को स्वीकार कते हुए जिला जज संतोष कुमार राय की अदालत ने गैर जमानती वारंट कर दिया है।

 

मामले की गवाही के लिए 22 नवंबर की तिथि तय की है। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने कहा कि अदालत ने अमर गिरि को गवाही के लिए पहले ही कई मौके दिए गए हैं। उनकी उपस्थिति न होने के वजह से अदालत को प्रक्रिया के तहत गैर जमानती वारंट जारी करना पड़ा। 

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