Gold Smuggling Case: पीयूष जैन बरी, जीएसटी चोरी का चलता रहेगा मुकदमा, कस्टम विभाग ने जब्त किया 23 किलो सोना

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Piyush Jain acquitted in Gold Smuggling Case

इत्र कारोबारी पीयूष जैन
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


सोना तस्करी मामले में कस्टम एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में इत्र कारोबारी पीयूष जैन को स्पेशल सीजेएम कोर्ट ने बरी कर दिया है। दरअसल, पीयूष ने सरकार द्वारा जब्त किए गए 23 किलो सोने पर अपनी दावेदारी छोड़ने के साथ ही 56.86 लाख रुपये समन शुल्क भी जमा कर दिया था। इसी आधार पर कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर राहत मांगी थी। डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस की ओर से भी कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया था।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पीयूष की ओर से शमनीय प्राधिकारी की शर्तों को पूरा करने के आधार पर दोषमुक्त करार दिया है। हालांकि जीएसटी चोरी का मुकदमा चलता रहेगा। पीयूष के अधिवक्ता चिन्मय पाठक ने बताया कि पीयूष का 11 करोड़ 37 लाख 35 हजार रुपये का 23 किलो सोना कस्टम विभाग ने जब्त कर लिया था। पीयूष पर पेनाल्टी भी लगाई थी। पेनाल्टी जमा करने के बाद पीयूष ने लखनऊ में कस्टम कमिश्नर के यहां अपील दाखिल कर सोना रिलीज करने की मांग की थी। इसी बीच पीयूष ने मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक) प्रक्षेत्र पटना में अर्जी दी।

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