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कुलपति प्रो. विनय पाठक
– फोटो : amar ujala
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कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय पाठक के खिलाफ इंदिरा नगर थाने में दर्ज वसूली व भ्रष्टाचार मामले की जांच सीबीआई से कराने के मामले में वादी डेविड मारियो डेनिस ने बेहतर याचिका दाखिल करने की अनुमति के साथ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अपनी याचिका वापस ले ली है।
उक्त याचिका में सीबीआई को जांच देने को चुनौती दी गई थी। हालांकि याचिका में सीबीआई जांच सम्बन्धी नोटिफिकेशन संलग्न न होने के कारण याची की ओर से याचिका वापस ले ली गई।
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कुलपति प्रो. विनय पाठक के खिलाफ सीबीआई जल्द जांच शुरू कर देगी। प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने सीबीआई की सहमति मिलते ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय भी जल्द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करने जा रहा है। केस लखनऊ या फिर दिल्ली दर्ज किया जा सकता है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की अधिसूचना के बाद सीबीआई इंदिरानगर थाने में दर्ज मुकदमों से संबंधित सभी दस्तावेज जल्द ही अपने कब्जे में ले लेगी। इस केस की विवेचना की जिम्मेदारी जांच एजेंसी की लखनऊ शाखा को दी जा सकती है।
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