Bihar News: बीजेपी विधायक जवाहर प्रसाद की जमानत याचिका खारिज, बिहार हिंसा मामले में हुए थे गिरफ्तार

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Bail plea of BJP MLA Jawahar Prasad rejected, arrested in Bihar violence case

बीजेपी विधायक जवाहर प्रसाद
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की जमानत याचिका को सासाराम के कोर्ट ने खारिज कर दिया है। व्यवहार न्यायालय रोहतास, सासाराम के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सोमवार को उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक, बिहार के सासाराम में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के मामले में बीजेपी विधायक जवाहर प्रसाद को 29 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस मामले में विधायक की ओर से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी। लेकिन आज कोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया। वहीं, इस मामले में रोहतास पुलिस ने धारा 302 भी संकलित करने के लिए कोर्ट से निवेदन किया था। उसके बाद धारा 302 को भी उसी मामले में समाहित कर लिया गया। ऐसे में अब पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

जमानत रद्द होने के बाद अब उन्हें वरीय कोर्ट की शरण में जाना होगा। इसी मामले में पहले कई आरोपियों को जमानत दे दी गई थी। लेकिन अब जबकि धारा 302 समाहित कर दी गई है, तो जिन-जिन लोगों की इस मामले में जमानत हो चुकी है। उन आरोपियों की जमानत को रद्द करने के लिए भी अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को आवेदन दिया है।

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