Amroha: खेत में काम करने जा रही महिला से दुष्कर्म की कोशिश, दोषी को चार साल की सजा, 12 हजार जुर्माना भी लगाया

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Amroha: Attempt to rape a woman who was going to work in the fields, the culprit was sentenced to four years

अमरोहा की अदालत से सुनाया फैसला
– फोटो : अमर उजाला।

विस्तार


महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने वाले दोषी को न्यायालय ने चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी को जमानत नहीं मिल सकी थी, वह गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है। ये घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हुई थी।

यहां पर किसान का परिवार रहता है। 19 नवंबर 2019 की सुबह किसान की पत्नी और बेटा अपने खेत पर काम कर रहे थे। काम करते समय दोनों मां-बेटे के बीच में काफी दूरी थी। तभी एक व्यक्ति ने महिला को पकड़ कर दुष्कर्म करने की कोशिश की।

शोर मचाने पर किसान का बेटा मौके पर पहुंच गया। थोड़ी देर में आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग भी मौके पर आ गए। सभी लोगों ने आरोपी को मौके पर रंगे हाथ पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम शेर सिंह निवासी डगरोली डाकेवाली कोतवाली हसनपुर बताया।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने आरोपी शेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में किसान के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और बाद में शेर सिंह को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था।

तभी से वह जेल में बंद है। काफी प्रयास करने के बाद भी उसे जमानत नहीं मिल सकी। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट द्वितीय निशांत शैव्य की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित वशिष्ठ पैरवी कर रहे थे।

शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर आरोपी शेर सिंह को दोषी करार दिया और चार साल की सजा सुनाई। साथ ही 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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