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पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी। (फाइल)
– फोटो : amar ujala
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बस्ती जिले में अपहरण के मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के घर चस्पा कुर्की के नोटिस में गलत कोर्ट का उल्लेख कर भ्रामक रिपोर्ट देने पर न्यायालय ने कोतवाल के विरुद्ध अवमानना का वाद दर्ज करने का आदेश दिया है। इसे लेकर कोतवाल विनय पाठक अदालत में हाजिर होकर क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर तय की गई है।
इधर पूर्व मंत्री भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। न्यायालय ने अमरमणि त्रिपाठी के चल अचल संपति की कुर्की का आदेश दिया है।
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