Bihar Crime: एक महिला सहित दो शराब कारोबारियों को पांच-पांच साल की सजा; एक-एक लाख जुर्माना भी लगा

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Darbhanga court sentenced two liquor traders including a woman to five years each; One lakh fine on both

व्यवहार न्यायालय, दरभंगा
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


बिहार के दरभंगा कोर्ट के एडीजे द्वितीय सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सत्यभूषण आर्य ने शुक्रवार को एक महिला सहित दो शराब कारोबारियों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन्होंने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जानकारी के अनुसार, बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकुली निवासी सुरेश महतो की पत्नी तेतरी देवी और बहादुरपुर के थाना क्षेत्र के कुसोथर निवासी शंकर झा के बेटे मनोहर झा को पांच साल की कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।

उत्पाद थाना कांड से बने जीओ वाद में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकुली निवासी सुरेश महतो की पत्नी तेतरी देवी पर अवैध शराब का कारोबार करने का जुर्म साबित हुआ है। इसके तहत उसे पांच साल के कारावास और एक लाख के जुमार्ने की सजा मिली है। जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर तेतरी देवी को छह महीने अतरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

वहीं, बहादुरपुर थाना क्षेत्र के फेकल ओपी कांड से बने जीओ वाद में बहादुरपुर के कुसोथर निवासी शंकर झा के बेटे मनोहर झा को उत्पाद अधिनियम की धारा 47 में पुराने (एक्ट) पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं, एक लाख जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर मनोहर को भी छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

इस समय हो रही शराब कारोबारियों की सजा पर स्पेशल पीपी हरेराम साहू ने कहा कि अभियोजन साक्षियों को बुलाकर अदालत साक्ष्य दिलाकर न्याय निर्णय को गति प्रदान की जा रही है।

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