Bihar News : पोक्सो कोर्ट ने सुनाया अर्थदंड के साथ 20 वर्ष कारावास की सजा, तीन साल पहले हुआ था मामला दर्ज

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Bihar News : POCSO court sentenced 20 years imprisonment with fine of Rs 20 thousand rupees in Darbhanga.

पोक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष कारावास की सजा।
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


दरभंगा व्यवहार न्यायालय में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाया है। आरोपी दरभंगा जिला के बहेडा थाना क्षेत्र निवासी मुकेश कुमार है। मामला वर्ष 2020 का है जब आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया था।

शादी का झांसा देकर किया था यौन शोषण 

अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि 15 मार्च 20 की सुबह नाबालिग लड़की के माता -पिता खेत में काम करने गये थे तथा पीड़िता घर में अकेली थी। घर सूना होने के कारण आरोपी मुकेश कुमार पीड़िता के घर में घुस गया और उसे शादी का प्रलोभन देते हुए बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। लोक लाज के कारण पीड़िता ने इस बात की जानकरी किसी को नहीं दी। उस दिन के बाद यह सिलसिला शुरू हो गया और लगातार जारी रहा। पीड़िता जब भी उसे इसके लिए मना करती तो आरोपी मुकेश बार बार उसे शादी का आश्वासन देकर दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। इस बात की जानकारी ज्यों ही आरोपी मुकेश को हुई, उसने पीड़िता को शादी करने के बहाने घर से बाहर ले गया और उसे कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में दवा मिलाकर पिला दिया और फिर उसे वहां अकेला छोड़कर फरार हो गया। घर लौटकर पीड़िता ने सारी बातें अपने परिजनों को बताया। तब पीड़िता के परिजनों ने 10 जुलाई 2020 को बहेड़ा थाना में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी मुकेश को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। तब से अब तक वह जेल में बंद है। 

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