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पटना हाईकोर्ट की जजों पर कार्रवाई
– फोटो : Amar Ujala
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एक बार फिर से आदित्य सचदेवा मर्डर केस चर्चा में हैं। इस मामले में आरोपी जदयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव समेत 3 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद तीनों के परिजनों ने इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटया था। इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और साक्ष्यों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए गुरुवार को आरोपों से बरी कर दिया गया।
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