Bihar News: हरियाणा के शराब कारोबारी को दरभंगा कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा; एक लाख का जुर्माना भी लगाया

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Bihar: Darbhanga court sentenced 10 years imprisonment to liquor businessman of Haryana; Also imposed a fine

हरियाणा के शराब कारोबारी पर सिद्ध हुआ दोष
– फोटो : file photo

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बिहार के दरभंगा व्यवहार न्यायालय ने उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रथम श्रीराम झा की अदालत ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला दिया। अदालत ने हरियाणा के शराब कारोबारी राकेश कुमार को दस वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।  

 

जानकारी के अनुसार, कमतौल थाना क्षेत्र के विनोद ईंट भठ्ठा के निकट ट्रक सहित कमतौल थाना पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम निवासी राकेश कुमार को 340 कार्टून शराब के साथ गिरफ्तार किया था। इस संबंध में कमतौल थानाकांड सं 216/23 दर्ज है। इस मामले की सुनवाई करते हुए उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रथम श्रीराम झा की अदालत ने 2937 लीटर विदेशी शराब के साथ पकड़े गए अंतरराज्यीय हरियाणा गुरुग्राम के पटौदी के राकेश कुमार को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, कोर्ट ने शराब तस्कर पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही अर्थदंड न चुकाने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 

दरअसल, दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के विनोद ईंट-भठ्ठा के पास एक ट्रक सहित 340 कार्टन में 2,937 लीटर शराब जब्त की गई थी। साथ ही हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी थाना क्षेत्र के बबर साह निवासी लक्ष्मीनारायण के बेटे राकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया था।

इस मामले की सुनवाई के दौरान उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रथम श्रीराम झा की अदालत में राकेश कुमार पर दोष सिद्ध हो गया। उसके बाद कोर्ट ने राकेश कुमार को दस साल की सजा सुनाई और साथ में जुर्माना लगाया।

 

स्पेशल पीपी हरेराम साहू ने बताया कि 340 कार्टन में 2,937 लीटर शराब बरामदगी को लेकर जीओ वाद सं.2070/23 में मुकदमा विचारण था। उत्पाद के अपर विशेष लोक अभियोजक अभय पाठक ने बताया कि इस मामले में गवाहों की गवाही अदालत में कराने के बाद भारी मात्रा में शराब की खेप लेकर शराब कारोबारियों के बीच शराब पहुंचाने से पूर्व ही पकड़े गए आरोपी राकेश पर जुर्म साबित हो गया। इसमें अभियोजन पक्ष की बड़ी असरदार भूमिका रही।

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