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बरूराज थाना पुलिस
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कट्टरपंथी संगठन पीएफआई भर्ती और कैंप लगाए जाने के मामले में पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी और चकिया निवासी याकूब और बेलाल को जिला पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। इसके लिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है। दरअसल, पीएफआई का ट्रेनिंग सह भर्ती कैंप संचालित करने के आरोप में पटना फुलवारीशरीफ मॉड्यूल मामले में दोनों के खिलाफ में मुजफ्फरपुर जिले के बरुराज थाने में एफआईआर दर्ज है। दोनों ही आरोपी मो. याकूब और मो. बेलाल अभी पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। दोनों के खिलाफ एनआईए चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिन्हें एनआईए ने पूर्वी चंपारण जिले में छापे मारकर गिरफ्तार किया था।
जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में पीएफआई का एक कैंप संचालित किया गया था। इस मामले में आरोपी पूर्वी चंपारण के मेहसी थाना के मुगलपुरा निवासी याकूब खान उर्फ सुल्तान और चकिया थाना क्षेत्र के हरपुर किशुनी गांव निवासी मो. बेलाल उर्फ इरशाद को पूछताछ के लिए अब मुजफ्फरपुर लाया जाएगा। इसको लेकर देर मंगलवार शाम जिला जज की विशेष अदालत ने दोनों की तीन दिन की रिमांड का आदेश बरुराज पुलिस की रिमांड अर्जी को मंजूर कर लिया है।
इस मामले में डीएसपी पश्चिमी सह केस के आईओ अभिषेक आनंद ने कोर्ट में दोनों को तीन दिनों की रिमांड पर लेने की अर्जी दाखिल की थी और दोनों के खिलाफ परसौनी में पीएफआई का कैंप चलाने और भर्ती करने का मामला दर्ज था। जिले की बरूराज थाना पुलिस ने इस गांव से छापा मारकर कई दस्तावेज और पीएफआई के झंडे जब्त किए थे। उसके बाद बरूराज थाने में दोनों के खिलाफ ट्रेनिंग भर्ती कैंप संचालित करने के आरोप में बरुराज थाने में एफआईआर दर्ज है।
वहीं, पूछताछ में मो. बेलाल ने बरुराज के परसौनी में ट्रेनिंग सह भर्ती कैंप संचालित होने का खुलासा किया था। अब पुलिस को एक बार तीन दिन की रिमांड का आदेश दिया गया है और पीएफआई के याकूब व बेलाल मुजफ्फरपुर लाए जाएंगे। इसके पूर्व में प्रोडक्शन वारंट जारी कर बेऊर जेल के अधीक्षक को भेजा गया था। हालांकि बेऊर जेल अधीक्षक ने दोनों को कोर्ट में पेश नहीं किया था, जिसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने दोनों के खिलाफ फ्रेश प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। इसके बाद बीते शनिवार को दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर जिला जज के कोर्ट में पेश किया गया था। अब एक बार फिर से जिला पुलिस को अनुमति मिली है। इसके तहत पुलिस रिमांड में लेकर दोनों से पूछताछ करेगी और इस मामले में ही कई अन्य जानकारी जुटाएगी।
मामले में केस के आईओ और DSP वेस्ट अभिषेक आनंद ने बताया कि बेरूर जेल में बंद पीएफआई भर्ती कैंप का संचालित करने वाले दो आरोपी याकूब और बेलाल को रिमांड में लेकर पूछताछ की कोर्ट से अनुमति मिल गई है। इन दोनों के खिलाफ बरुराज थाने में नेम्ड एफआईआर दर्ज थी, जिनसे पूछताछ की जाएगी। हमने सात दिनों की अनुमति के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ तीन दिन का समय दिया है।
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