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सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
नई शिक्षक नियमावली के तहत किस क्लास के टीचर को कितना वेतन दिया जाएगा, इसका निर्धारण बिहार सरकार ने कर दिया है। 2 मई यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस वेतनमान पर मुहर लग गई। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षक और वेतनमान वाले की शिक्षकों की कैटेगरी अलग तय कर दी है। इसमें किस वर्ग के शिक्षक को कितनी सैलरी मिलेगी, इसे भी तय किया गया है। नियोजित शिक्षकों को ₹21290 मूल मानदेय था जबकि कक्षा एक से पांचवीं तक नई नियमावली से भर्ती होने वाले शिक्षकों को 25000 का मूल वेतनमान मिलेगा। इसके अलावा दो चीजों में अंतर रहेगा। डीए 42% होने में नियोजित शिक्षकों को ₹8941 मिलते हैं, नई नियमावली के शिक्षकों को ₹10500 डीए मिलेगा। एचआरए 8% है ऐसे में नियोजित शिक्षकों को 1703 रुपए मिलते थे जबकि नई नियमावली के शिक्षकों को ₹2000 इस मद में मिलेंगे। सीटीए और मेडिकल भत्ता बराबर ही रहेगा। कक्षा पहली से पांचवी के शिक्षकों को नई मावली के तहत भर्ती होने पर ₹40630 मिलेंगे जबकि इसी कक्षा के नियोजित शिक्षकों को ₹35064 मिलते हैं। नियोजित शिक्षकों का ईपीएफ 13% कट जाता था, नई नियमावली के शिक्षकों का पेंशन कंट्रीब्यूशन 14% रहेगा।
आइए जानते हैं किस वर्ग के शिक्षक की कितनी बनेगी ग्रॉस सैलरी…
प्राइमरी स्कूल (क्लास 1 से 5)
- नियोजित शिक्षक – ₹37832
- वेतनमान वाले शिक्षक- ₹44130
मिडिल स्कूल (क्लास 6 से 8)
- नियोजित शिक्षक – ₹39771
- वेतनमान वाले शिक्षक- ₹49050
हाई स्कूल (क्लास 9 से 10)
- नियोजित शिक्षक – ₹39771
- वेतनमान वाले शिक्षक- ₹53970
हायर सेकेंडरी स्कूल (क्लास 11 से 12)
- नियोजित शिक्षक – ₹41679
- वेतनमान वाले शिक्षक- ₹55610
पहली बैठक में 1,78,026 पदों की स्वीकृति दी गई
2 मई के कैबिनेट की पहली बैठक में 1,78,026 पदों की स्वीकृति दी गई। इसमें पहली से पांचवीं तक के 85477, छठी से आठवीं तक के 1745, नवीं-दसवीं के लिए 33186 और 11वीं-12वीं के लिए 57618 पदों की स्वीकृति दी गई है। इस कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी।
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