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बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी)
– फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 69वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख घोषित कर दी है। आयोग ने मंगलवार देर शाम ऑनलाइन आवेदन की तारीख घोषित करते हुए स्पष्ट किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की ओर से विभिन्न विभागों में अलग-अलग सेवाओं / संवर्गों के लिए आई अधिसूचना के आधार पर वेतनमान लेवल 7 और 9 के लिए परीक्षा ली जाएगी। ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त 2023 तक लिए जाएंगे। जारी विज्ञापन के अनुसार 69वें संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त अनिवार्य
परीक्षा के पहले ही यह जान लेना होगा कि जिन्हें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बनना है, उनके लिए मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या श्रम एवं समाज कल्याण में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। इसी तरह जिन्हें वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष परीक्षा में शामिल होना है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त अनिवार्य है।
पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी परीक्षा यह योग्यता अनिवार्य
पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार रखी गई है – इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एवं संचार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार की विशेषज्ञता हो। विषयों में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री या समकक्ष में 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता अनिवार्य रखी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के लिए यह 45% होगी।
दो सारणी में पदों का विवरण दिया गया
बिहार लोक सेवा आयोग ने दो सारणी में पदों का विवरण दिया गया है। पहली सारणी में 235 पद हैं जिनमें महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या 73 है। दूसरी सारणी में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष और पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी कर कुल 111 पद हैं जिसमें से 29 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
सारणी एक में वेतनमान 7 और 9 लेवल तक के पद
सारणी एक में जिला समादेष्टा, राज्य कर सहायक आयुक्त, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, ईख पदाधिकारी, बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग), अधीक्षक मद्य निषेध, जिला नियोजन पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष के अलावा प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद हैं। इनमें प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष तथा प्रखंड सूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद वेतनमान लेवल 7 से हैं। जिला समादेष्टा, राज्य कर सहायक आयुक्त, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, ईख पदाधिकारी, बिहार शिक्षा सेवा, अधीक्षक मद्य निषेध एवं जिला नियोजन पदाधिकारी के पद वेतनमान लेवल 9 के हैं।
दिव्यांगों को अलग से आरक्षित श्रेणी में बांटा गया है
स्वतंत्रता सेनानी के पोता, पोती, नाती, नातिन और दिव्यांगों को अलग से आरक्षित श्रेणी में बांटा गया है। सारणी एक से स्वतंत्रता सेनानी के इन रिश्तेदारों को 4 पद जबकि दिव्यांगों को 10 पद पर आरक्षण मिलेगा। सारिणी दो से स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन को दो पल जबकि दिव्यांग को चार पद पर आरक्षण मिलेगा। संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश आयोग की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
इन्हें अन्य आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा
आरक्षण के मामले में महत्वपूर्ण यह है कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मात्र महिला एवं दिव्यांग संबंधी आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि के अंतर्गत ही होगा, इन्हें कोई अन्य आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन के समय आरक्षण के कॉलम में अगर दावा नहीं किया गया है तो बाद में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थाई निवास बिहार राज्य में है अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं। आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थाई आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
आधार नंबर अंकित करने वालों को ₹200 की छूट
वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन करते समय ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान आधार संख्या अंकित किया जाएगा, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में ₹200 अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। जो आधार संख्या दर्ज नहीं कराएंगे, उन्हें ₹200 अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। यह भुगतान बायोमेट्रिक शुल्क के रूप में लिया जाएगा।
रियायती परीक्षा शुल्क के आधार पर अनिर्हित किया जा सकता
आयोग ने स्पष्ट किया है कि वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी/बिहार राज्य के स्थाई निवासी सभी महिला अभ्यर्थी, जो पीटी परीक्षा शुल्क जमा करते हैं लेकिन भविष्य में संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं या उनके प्रमाण पत्र पर किसी तरह का संदेह होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क के आधार पर अनिर्हित किया जा सकता है। इस आधार पर आयोग ने किसी आशंका से बचने के लिए विकल्प भी दिया है कि ऐसे अभ्यर्थी स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करें इस बिंदु पर संशय की स्थिति में भी उनकी अभ्यार्थिता सुरक्षित रहेगी।
सामान्य अध्ययन के प्रथम पत्र में 300 अंक
सारणी एक के प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य हिंदी के 100 अंक सामान्य अध्ययन के प्रथम पत्र में 300 अंक सामान्य अध्ययन के द्वितीय पत्र में 300 अंक और निबंध के 300 अंकों के प्रश्न होंगे। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष परीक्षा में भी यही फार्मूला लागू रहेगा। पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी में सामान्य हिंदी के सॉन्ग सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र के 300 अंक सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र के 300 अंक के साथ निबंध के 300 अंक की परीक्षा भी होगी।
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