Dehradun: जेओसी रैंक से ऊपर वाले पूर्व सैनिकों को सरकार ने दिया झटका, अब देना होगा हाउस टैक्स

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हाउस टैक्स

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– फोटो : amar ujala

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देहरादून नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले जेओसी रैंक से ऊपरे वाले पूर्व सैनिकों को सरकार ने करारा झटका दिया है। अब इन सैनिकों को हाउस टैक्स देना होगा। सिर्फ जेओसी रैंक से नीचे वाले पूर्व सैनिकों व सैन्य विधवाओं को हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। अभी तक सभी रैंक के पूर्व सैनिकों को नगर निगम क्षेत्र में हाउस टैक्स में छूट मिलती थी।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत लेफ्टिनेंट कर्नल सीबीएस बिष्ट ने बताया कि जिले के सशस्त्र सेनाओं के हवलदार एवं समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक, सैनिक विधवायें जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र में स्वयं के मकान में रहते हैं सिर्फ उन्हें ही अब हाउस टैक्स में छूट मिलेगी।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के हाउस टैक्स में छूट चाहने वाले इच्छुक पात्र जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में आवेदन प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हाउस टैक्स में छूट का लाभ लेने के लिए मार्च से पहले आवेदन फॉर्म कार्यालय में जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि अभी तक सभी रैंक के पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट मिलती थी। जिसे खत्म कर दिया गया है।

कैंट क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सैनिकों को अभी भी इंतजार
सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक कैंट क्षेत्र में रहते हैं। जिनको हाउस टैक्स में छूट नहीं मिलती है। सरकार ने कैंट क्षेत्र में रहने वाले जेओसी रैंक से नीचे वाले सभी पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट दिये जाने की घोषणा की थी। लेकिन आज तक इसका जीओ जारी नहीं हुआ। जिसके चलते आज भी पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स देना पड़ता है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत लेफ्टिनेंट कर्नल सीबीएस बिष्ट ने कहा कि सरकार से अभी तक इस संबंध में कोई जीओ जारी नहीं हुआ है। जीओ आने के बाद कैंट में  रहने वाले पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि छावनी परिषदों को पत्र भेजकर पात्र पूर्व सैनिकों का पहले से डाटा एकत्रित करने को कहा है। ताकि आदेश आते ही इसे तुरंत लागू कर दिया जाए।

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देहरादून नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले जेओसी रैंक से ऊपरे वाले पूर्व सैनिकों को सरकार ने करारा झटका दिया है। अब इन सैनिकों को हाउस टैक्स देना होगा। सिर्फ जेओसी रैंक से नीचे वाले पूर्व सैनिकों व सैन्य विधवाओं को हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। अभी तक सभी रैंक के पूर्व सैनिकों को नगर निगम क्षेत्र में हाउस टैक्स में छूट मिलती थी।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत लेफ्टिनेंट कर्नल सीबीएस बिष्ट ने बताया कि जिले के सशस्त्र सेनाओं के हवलदार एवं समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक, सैनिक विधवायें जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र में स्वयं के मकान में रहते हैं सिर्फ उन्हें ही अब हाउस टैक्स में छूट मिलेगी।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के हाउस टैक्स में छूट चाहने वाले इच्छुक पात्र जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में आवेदन प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हाउस टैक्स में छूट का लाभ लेने के लिए मार्च से पहले आवेदन फॉर्म कार्यालय में जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि अभी तक सभी रैंक के पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट मिलती थी। जिसे खत्म कर दिया गया है।



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