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विस्तार
जल्द ही निजी कंपनियों में महिलाएं पूरी सुरक्षा के साथ नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। दिल्ली सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया है। श्रम विभाग जनता से इस पर सुझाव और आपत्तियां लेने के बाद अंतिम रूप देगा। श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने शुक्रवार को विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने व सुरक्षा समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा की और ड्राफ्ट पर मंजूरी प्रदान की।
श्रम मंत्री ने शुक्रवार को विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर दिल्ली व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति नियम, 2023 के मानकों पर बने ड्राफ्ट पर चर्चा की। इसमें कार्य बल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए उन्हें नाइट शिफ्ट में भी काम करने देने का फैसला लिया गया। अब महिलाएं रात 7 बजे से सुबह 6 बजे काम कर सकती हैं, हालांकि इसके लिए महिलाओं की सहमति बेहद आवश्यक है। नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए नियोक्ताओं को उनके लिए घर से दफ्तर तक यातायात की व्यवस्था करनी होगी। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए शौचालय, पेयजल और आवागमन के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
पोर्टल पर एक माह तक दे सकेंगे सुझाव
श्रम विभाग का ड्राफ्ट अब जनता के समक्ष सुझाव और आपत्तियां दर्ज करने के लिए पेश किया जाएगा। श्रम विभाग के पोर्टल पर जल्द ही ड्राफ्ट साझा किया जाएगा। आम जनता के साथ ही संस्थाएं और नियोक्ता भी सरकार को सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए श्रम विभाग की ओर से 30 दिन का समय तय किया गया है। इसके बाद विभाग जनता के सुझावों और आपत्तियों को ड्राफ्ट में शामिल करेगा और कानूनी रूप से विश्लेषण के लिए कानून विभाग को भेजेगा। यहां से ड्राफ्ट पास होने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर इसे दिल्ली में लागू किया जाएगा और महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर पाएंगी।
कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए दिशा-निर्देश
दिल्ली में काम करने वाले निजी कंपनियों के लाखों कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए खास दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने बैठक में इन पर मंजूरी दी है।
- ओवरटाइम करने वाले कर्मियोंं को मेहनत का पैसा मिलेगा। एक दिन में 8 घंटे से अधिक काम करने या एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने को ओवरटाइम माना जाएगा।
- अगर कोई कर्मचारी ओवरटाइम करता है तो उसे न्यूनतम मजदूरी के आधार पर प्रति घंटे के हिसाब से दोगुना तक अतिरिक्त भुगतान मिल सकता है।
- कोई भी व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा और न ही लगातार 7 दिन ओवरटाइम करेगा।
- एक हफ्ते में 60 घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकेगा। नियोक्ताओं को ओवरटाइम के लिए कर्मियों को साल में कुछ छुट्टियां अलग से देनी होंगी।
- किभी भी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को ज्वाइनिंग लेटर और अनुभव पत्र देना अनिवार्य होगा।
- प्रवासी कर्मचारियों को साल में एक बार यात्रा भत्ता देना होगा। इसके लिए नियोक्ताओं को कर्मचारी के लिए कुछ राशि तय करनी होगी।
- खतरनाक केमिकल फैक्ट्रियों में काम कर रहे कर्मी की नियोक्ता द्वारा अनिवार्य रूप से मेडिकल जांच करानी होगी।
- कंपनी, फैक्ट्री या अन्य कार्यस्थल पर कोई भी दुर्घटना होने पर नियोक्ता को 12 घंटे के अंदर घटना की जानकारी श्रम विभाग को देनी होगी।
- टेलीफोन, मैसेज और ई-मेल के जरिये श्रम विभाग के इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर से संपर्क कर सकते हैं।
- श्रम विभाग, जिलाधिकारी या उप-खंड मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन इंचार्ज और प्रवासी कर्मचारी होने पर उसके राज्य के संबंधित विभाग को नोटिस भेजकर जानकारी देगा।
नियोक्ताओं को अलग नंबर जारी करने होंगे
पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण बृहस्पतिवार को हुई हल्की बारिश व तेज हवा का दौर अभी एक सप्ताह तक जारी रहेगा। मई के चार दिन भी सुहावने मौसम के साथ ही बीतेंगे। इस तरह से चार मई तक गर्मी से राहत रहेगी। सुहावने मौसम के कारण अभी अधिकतम तापमान व न्यूनतम तापमान भी सामान्य से नीचे चल रहा है।
बृहस्पतिवार शाम को आई आंधी व बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया। शुक्रवार दोपहर बाद ही हल्की धूप निकली, उसके बाद फिर से बादल घिर आए। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अभी चार मई तक मौसम सुहावना बना रहेगा। इस दौरान तेज हवा के साथ-साथ कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बारिश की उम्मीद है। इस कारण लू और झुलसाती गर्मी से भी राहत मिलेगी।
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