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बंगाली मार्केट मस्जिद
– फोटो : सोशल मीडिया
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उच्च न्यायालय ने रेलवे को अपनी जमीन पर बनी तिलक मार्ग और बाबर रोड पर दो मस्जिदों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। अदालत ने माना कि जारी नोटिस बिना हस्ताक्षर के है और उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।
याचिका में किया गया ये दावा
न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने केंद्र सरकार के वकील को उनके अनुरोध पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका पर निर्देश लेने के लिए समय दिया है। याचिका मे दावा किया गया है कि नोटिस सामान्य है और तिलक मार्ग पर रेलवे ब्रिज के पास दो मस्जिदों मस्जिद तकिया बब्बर शाह और बाबर मार्ग पर मस्जिद बच्चू शाह, जिसे बंगाली मार्केट मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, अनधिकृत नहीं है और जमीन रेलवे की नहीं है।
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