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भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा
– फोटो : फाइल फोटो
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सत्र अदालत ने भाजपा नेता संबित पात्रा की उस पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें नवंबर 2021 के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। इसी के साथ उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का रास्ता साफ हो गया। मजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अब रद्द किए गए कृषि कानूनों का समर्थन करने संबंधी कथित रूप से छेड़छाड़ किया गया वीडियो पोस्ट करने के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।
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