Delhi : सीबीआई ने कहा- सिसोदिया शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता, आप नेताओं के बयान बचाव का प्रयास

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Delhi: CBI said- Sisodia is the main conspirator of liquor scam

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– फोटो : Amar Ujala

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सीबीआई ने बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में कहा कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता है। जांच एजेंसी ने कहा कि आप नेताओं के बयान सिसोदिया की रक्षा (बचाव) करने का प्रयास है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध जताते हुए यह तर्क रखा।

सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में एक गहरी जड़ और बहुस्तरीय साजिश शामिल है। सिसोदिया जांच के दौरान टालमटोल करते रहे हैं। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया को कार्यपालिका और नौकरशाहों के साथ घनिष्ठ साठगांठ का पता चलता है। 

  सीबीआई ने कहा है कि उच्च पद पर आसीन पार्टी के सहयोगी तथ्यात्मक रूप से गलत दावे करना जारी रखते है। वे लोग यह साबित करने में लगे है कि सिसोदिया एक राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हैं और जांच को प्रभावित करने के लिए हैं।

निराधार आरोप लगा जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा 

सीबीआई के वकील ने कहा, विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) ने पहले ही अपराधों का संज्ञान ले लिया है, और सीबीआई के खिलाफ अनुचित और निराधार आरोप लगाकर जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जिससे मामले के गवाहों को प्रभावित और प्रभावित किया जा रहा है। वकील ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन नेताओं के उक्त बयानों के एक खंडन से पता चलता है कि कैसे न केवल आवेदक बल्कि उनकी पार्टी के सहयोगियों के पूरे प्रयास यहां अभियुक्तों को बचाने के लिए हैं।  

 सीबीआई ने कहा, आगे की जांच से पता चला है कि मैसर्स ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक इकाई के निदेशक अमनदीप सिंह ढल्ल ने विजय नायर और अन्य के साथ 12% थोक में से 6% कमीशन के भुगतान के लिए नकद उत्पन्न करने की साजिश रची गई। नई नीति के अनुसार यह दक्षिण समूह को लाभ मार्जिन है।

सिसोदिया फिलहाल सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें सीबीआई मामले में विशेष न्यायाधीश ने 31 मार्च को जमानत देने से इन्कार कर दिया था। ट्रायल कोर्ट 26 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका पर आदेश सुनाएगी।

जांच के दौरान पुष्टि

सीबीआई ने कहा संबंधित कैबिनेट मंत्रियों के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने जांच के दौरान पुष्टि की कि नीति याचिकाकर्ता द्वारा तैयार की गई थी और केवल आबकारी कर्मियों द्वारा शासित थी, जिसका नेतृत्व सिसोदिया कर रहे हैं।

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