Delhi High Court: हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, गिरफ्तारी के खिलाफ 3 अप्रैल को सुनवाई

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Delhi High Court: दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनकी अंतरिम रिहाई की मांग को खारिज कर दिया है. हालांकि इस दौरान कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी से जवाब तलब किया है. साथ ही कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को 2 अप्रैल तक का समय दिया है. अब इस मामले में कोर्ट 3 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा. 

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