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राष्ट्रीय लोक अदालत
– फोटो : अमर उजाला
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अगर आपका कोई पुराना चालान बाकी है और अभी तक आपने उसे भरा नहीं है तो आप अपना ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। दिल्ली में आठ अक्तूबर को सभी जिला कोर्ट में नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है। जहां पर आप अपना कोई भी ट्रैफिक चालान भर सकते हैं।
दिल्ली में ट्रैफिक चालान भरने के लिए 8 अक्तूबर को लोक अदालत लग रही है। आप राउज एवेन्यू कोर्ट, पटियाला हाउस, तीस हजारी, कड़कड़डूमा, द्वारका और साकेत कोर्ट जाकर इन चालानों को भर सकते हैं।
दिल्ली पुलिस ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि किसी भी यातायात चालान/नोटिस के भुगतान के लिए 8 अक्तूबर 2023 दिन रविवार को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है।
लंबित भुगतान योग्य यातायात चालान/नोटिस के भुगतान के लिए 8 अक्टूबर, 2023 (रविवार) को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
लंबित चालानों/नोटिसों के भुगतान हेतु इस अवसर का लाभ उठाएं।@DSLSA_DELHI pic.twitter.com/McnpdeYtKD
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 30, 2023
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