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राष्ट्रीय राजधानी में उच्च प्रदूषण स्तर के बीच, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पिछले चार दिनों में प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाने वाले वाहन मालिकों को 4,700 से ज्यादा चालान जारी किए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
केंद्र की प्रदूषण नियंत्रण योजना का चरण IV जिसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) कहा जाता है, रविवार को दिल्ली में लागू हो गया। क्योंकि शहर की वायु गुणवत्ता ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में जा पहुंची है। योजना के अंतिम चरण IV के तहत हर तरह के निर्माण कार्य और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों के शहर में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
GRAP कार्यों को चार चरणों में वर्गीकृत करता है: चरण I – ‘खराब’ (AQI 201-300), स्टेज II – ‘बहुत खराब’ (AQI 301-400), स्टेज III – ‘गंभीर’ (AQI 401-450), और स्टेज IV – ‘गंभीर प्लस’ (AQI>450)।
राष्ट्रीय राजधानी में पुराने डीजल या पेट्रोल वाहनों और गैर-जरूरी सामग्री ले जाने वाले ट्रकों को चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 20,000 रुपये का चालान लगता है।
पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, बिना पीयूसी प्रमाणपत्र के गाड़ी चलाने वाले वाहन मालिकों को कुल 4,785 चालान जारी किए गए, 4,482 चालान और अनुचित पार्किंग के लिए 4,207 नोटिस जारी किए गए और 1,496 वाहनों को हटा दिया गया।
पिछले चार दिनों में बीएस3 पेट्रोल वाहनों के 814 और बीएस4 डीजल वाहनों के 3,656 चालान काटे गए। यातायात की दिशा से उलट वाहन चलाने पर कुल 495 चालान जारी किए गए। जबकि 3,038 चालान नो-एंट्री उल्लंघन के लिए जारी किए गए थे। 12 चालान बिना ढके निर्माण और विध्वंस कचरे को ले जाने वाले वाहनों के लिए जारी किए गए थे।
आंकड़ों में कहा गया है कि वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाने वाले वाहन मालिकों पर सोमवार को 1,163 चालान जारी किए गए। जबकि तीन पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर भी जुर्माना लगाया गया।
पुलिस ने कहा कि बाधा उत्पन्न करने वाली या अनुचित पार्किंग के लिए कुल 973 चालान जारी किए गए, 767 नोटिस जारी किए गए और 314 वाहनों को यातायात क्रेन द्वारा खींच लिया गया। यातायात के प्रवाह और नो-एंट्री उल्लंघन के खिलाफ ड्राइविंग के लिए 102 और 813 चालान जारी किए गए। यातायात पुलिस ने 1,045 वाहनों की जांच की और 427 को वापस कर दिया। सिर्फ वैध अनुमति वाले जरूरी चीजों को ले जाने वाले वाहनों को अनुमति दी गई। पुलिस ने कहा कि 202 बीएस3 पेट्रोल वाहनों और 1,027 बीएस4 डीजल वाहनों पर भी जुर्माना लगाया गया।
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