[ad_1]

Jammu Kashmir Recruitment Scam
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर (जेई) की भर्ती पर फिर संकट खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट ने जेकेएसएसबी की ऐसी किसी भी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह दस दिन के भीतर सरकार की रिव्यू कमेटी की सिफारिश का पालन करें। जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेती, तब तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक रहेगी।
बता दें कि जेकेएसएसबी ने दोनों भर्तियों का जिम्मा एप्टेक कंपनी को दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कुछ उम्मीदवार हाईकोर्ट चले गए थे। इसे लेकर दायर याचिका में कहा गया कि एप्टेक के जरिए भर्ती कराने पर रोक लगाई जाए। साथ ही किसी ऐसी कंपनी को भर्ती का जिम्मा दिया जाए जो पूर्व में ब्लैक लिस्ट न हुई हो।
हाईकोर्ट की न्यायाधीश मोक्षा खजूरिया ने याचिका पर सुनवाई की और कहा कि जब यह मांग की गई तो इस पर अमल करने के लिए रिव्यू कमेटी का गठन किया गया था। जब तक रिव्यू कमेटी का फैसला नहीं आता, तब तक भर्ती प्रक्रिया न शुरु हो। न्यायाधीश ने मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वह सरकार की रिव्यू कमेटी के निर्णय के आधार पर फैसला लें।
इस फैसले को एसएसबी तक पहुंचाएं और सरकार के फैसले पर सख्ती से अमल करें। बता दें कि डेढ़ साल से सब इंस्पेक्टरों और जेई की भर्तियां विवादों में फंसी हुई हैं। सरकार ऐसी कंपनियों से भर्तियां करा रही है, जो पूर्व में ब्लैकलिस्ट हैं। अब तक दो बार भर्तियां टाली जा चुकी हैं।
[ad_2]
Source link