Excise Policy: उत्तराखंड सरकार को राहत, हाईकोर्ट ने आबकारी नीति के संशोधित प्रस्ताव पर लगाई मुहर

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Uttarakhand high court gives Relief to Government in case of Excise Policy

उत्तराखंड हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

विस्तार

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश की आबकारी नीति को चुनोती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अपने पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है।

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कोर्ट ने आदेश दिए है कि जिन दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम के तहत होना है उसे पांच अप्रैल को करा लें। शराब कारोबारियों से कहा है कि इस बीच वे अपनी सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर लें। जबकि पूर्व में कोर्ट ने इस पर 13 अप्रैल तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे।

आज राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में आदेश को संशोधन कराने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें कहा गया कि 13 अप्रैल तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को संशोधित किया जाए। 

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