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पूर्व मंत्री विजय मिश्र
– फोटो : अमर उजाला
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गाजीपुर जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पूर्व मंत्री विजय मिश्र सहित दो को एक-एक साल की सजा सुनाई। साथ ही 500-500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। हालांकि सजा के बाद अधिवक्ता द्वारा अपील अवधि तक जमानत पर छोड़े जाने की अर्जी दी गई। जिसे न्यायालय ने मंजूर कर जमानत पर रिहा कर दिया।
अभियोजन के अनुसार एक न्यूज पोर्टल के संपादक सुनील कुमार सिंह ने 12 मार्च 2017 की घटना के बाद तहरीर दी। आरोप लगाया था कि पूर्व मंत्री विजय मिश्र अपनी पोल खोल रही खबरों से घबराकर और अपनी हार की बौखलाहट में फोन कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। वादी ने धमकी को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर भी लगातार धमकी मिलती रही।
होली के दिन विजय मिश्र के सहयोगी दीपक वर्मा ने उसी नंबर से फोन किए और फिर मुलाकात कर सुनील सिंह को उनकी पिस्टल छीनकर जान से मारने की धमकी दी। वादी की सूचना पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से कुल दो गवाह पेश हुए।
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