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सांसद कमलेश पासवान।
– फोटो : Twitter @Kamlesh Paswan
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गोरखपुर जिले में बांसगांव के भाजपा सांसद कमलेश पासवान और उनके छह समर्थकों के सजा को एमपी, एमएलए कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए सजा बरकरार रखा है। सांसद और उनके समर्थकों ने विशेष न्यायाधीश एमपी, एमएलए कोर्ट नम्रता अग्रवाल की कोर्ट में अपील की थी।
कोर्ट ने सांसद सहित सभी छह लोगों को 15 दिन के अंदर सजा भुगतने के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने कमलेश पासवान और उनके छह समर्थकों को एक साल छह माह के कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के मुताबिक, 16 जनवरी 2008 को कमलेश पासवान और उनके समर्थकों द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने पार्टी के नेता शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में मेडिकल काॅलेज के मुख्य गेट के सामने विधि विरुद्ध तरीके से रोड को जाम कर दिया गया था।
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