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Gyanwapi Case
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिली शिवलिंगनुमा आकृति की कार्बन डेटिंग व साइंटिफिक सर्वे की मांग में दाखिल याचिका स्वीकार कर ली है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) को बिना क्षति पहुंचाए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने लक्ष्मी देवी व अन्य की याचिका पर दिया है।
वाराणसी की अधिनस्थ अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति कायम रखने के आदेश की वजह से कार्बन डेटिंग कराने से इन्कार कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। याचियों की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने पक्ष रखा। जबकि, ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से एसएफए नकवी ने बहस की। सरकार का पक्ष अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी व मुख्य स्थायी अधिवक्ता बिपिन बिहारी पांडेय, काशी विश्वनाथ की तरफ से विनीत संकल्प उपस्थित रहे।
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