Hathras News: कल्पतरु की निदेशक रीता सिंह की तीन जमानतें खारिज, हाथरस के पीड़ितों ने भी दर्ज कराई थी रिपोर्ट

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Kalpataru Finance company director Rita Singh three bails rejected

कल्पतरु फाइनेंस कंपनी में निदेशक रहीं रीता सिंह
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जनता के खून पसीने की कमाई को न देने वाली कल्पतरु फाइनेंस कंपनी में निदेशक रहीं रीता सिंह की अदालत ने तीन और जमानतें खारिज कर दी हैं। अभी तक उनकी 18 जमानत खारिज हो चुकी हैं।

कल्पतरु की निदेशक रीता सिंह पत्नी त्रिभुवन सिंह के खिलाफ करीब 47 मामले अदालत में चल रहे हैं। सभी मामले पैसों की धोखाधड़ी से संबंधित हैं। बृहस्पतिवार को वादी राजपाल सिंह निवासी हडेला थाना मुरसान, हाथरस, मुन्नी देवी पत्नी सुरेन्द्र नगर निवासी शास्त्री नगर धौलपुर, पंकज कुमार राठौर निवासी पाली वालन जैथरा एटा के केस में एडीजे तृतीय संतोष कुमार तृतीय की अदालत में सुनवाई हुई। 

अदालत ने तीनों मामलों में जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। एडीजीसी भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि रीता सिंह कल्पतरु तथा एक अन्य फर्म की निदेशक तथा पदाधिकारी है। इसी के चलते उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। अदालत ने तीन जमानत खारिज की हैं।

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