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सामूहिक विवाह प्रतीकात्मक
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभार्थी अपनी पुत्री के विवाह के लिए नजदीकी जनसेवा केंद्र या सीएससी केंद्र अथवा स्वयं विभागीय वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी सरिता सिंह ने बताया है कि पूर्व में लाभार्थी आवेदन पत्र भरकर सम्बंधित विकास खंड अथवा नगर निकाय में जमा कराते थे। वर्तमान में ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।
आवेदन हेतु पात्रता
- उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी हो
- विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक हो
- वह महिलाएं जो स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से असक्षम है और जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया है
- विधवा महिलाएं भी पात्र
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन वाले लोग
- कन्या का बैंक खाता जो आधार कार्ड से लिंक हो
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- वर-वधू की फोटो
- मोबाइल नंबर
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