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अदालत
– फोटो : file
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दवा कंपनी डोलो-६५० के निर्माता मेसर्स माइक्रो लैब लिमिटेड द्वारा कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा (ईएसआई घोटाला) न कराने के मामले में ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किया है। कोर्ट ने मामले सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तिथि तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने प्रदीप कुमार द्विवेदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याची की ओर से कहा गया कि दवा कंपनी ने कर्मचारियों का बीमा नहीं कराया और 30 सालों से नहीं कराया। इस तरह से उसने कर्मचारियों का करीब तीन सौ करोड़ रुपये का घोटाला किया है। कंपनी चिकित्सकों को बुखार की दवा डोलो-६५० मरीजों को लिखने के एवज में एक हजार करोड़ रुपये घूंस बांटने का आरोप है और वह आयकर विभाग के जांच के दायरे में हैं। याची के तर्कों को सुनते हुए कोर्ट ने जिला न्यायालय गाजियाबाद से केस से जुड़े सभी रिकॉर्डों को तलब किया है।
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