High Court : पीड़िता से घूस लेने पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- दरोगा समाज का अपराधी, कार्रवाई जरूरी

[ad_1]

High Court strict on taking bribe from the victim, said- Inspector is criminal of the society

allahabad high court
– फोटो : social media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत में पेशी के नाम पर पीड़िता से साढ़े पांच हजार घूस लेने वाले गाजियाबाद कोतवाली के दरोगा विभोर कुमार सिंह को 19 अप्रैल को हाजिर करने का पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है और दरोगा से उस पर लगे आरोपों का हलफनामा दाखिल कर सफाई मांगी है। साथ ही पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वह दरोगा व परिवार की संपत्ति का पता करें।

देखें की उनकी जीविका का स्रोत क्या है। डीसीपी रैंक के पुलिस अधिकारी का ब्योरा के साथ हलफनामा दाखिल करे। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने राजेश कुमार की याचिका पर दिया है, जिसमें अपर प्रमुख न्यायाधीश परिवार अदालत गाजियाबाद के याची को अपनी पत्नी को हर महीने दो हजार रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *