High Court : बीमा कंपनी ने किया समझौता, दो करोड़ से अधिक का भुगतान

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High Court: Insurance company made a settlement, paid more than two crores

सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुलह समझौते के आधार पर लंबित मोटर दुर्घटना दावा अपील को निस्तारित करते हुए बीमा कंपनी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस को दो करोड़ 14 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा, दावा रकम आदेश की प्रति मिलने पर 60 दिनों में छह प्रतिशत ब्याज की रकम से भुगतान करें। यह आदेश न्यायमूति विपिन चंद्र दीक्षित ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील को निस्तारित करते हुए दिया है।

मामला भदोही जिले के भदोही थाने का है। वादी के अनुसार भरत हर्ष अपने भाई अश्विनी हर्ष के साथ बाइक पर पीछे बैठकर फैक्टरी से घर हरिरामपुर औराई रोड जा रहा था। रास्ते में मिर्जापुर की ओर से आ रहे ट्रक ने बाइक में धक्का मार दिया जिसमें भरत हर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। भरत कालीन व्यवसायी था। अधिकरण में भरत की ओर से सात करोड़, 21 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का दावा किया गया।

बीमा कंपनी को एक करोड़, 69 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सुनवाई होती रही। नौ सितंबर को लोक अदालत में न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने बीमा कंपनी को दो करोड़, 14 लाख रुपये निस्तारित करने का आदेश पारित किया। इस दौरान अधिवक्ता निगमेंद्र शुक्ला, राहुल सहाय, आदित्य सिंह परिहार, कार्तिकेय सिंह बैश, न्यायपीठ सचिव आरपी पांडेय आदि ने पहल की।

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