Himachal News: आम इंसान भी लड़ सकता है लोकसभा चुनाव, जानें क्या हैं नियम

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Common man can also contest Lok Sabha elections, know what are the rules

चुनाव आयोग(सांकेतिक)।
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार


चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसके अलावा उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए।  हालांकि, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जिस सीट से चुनाव लड़ना है, उस निर्वाचन क्षेत्र से ही आप मतदाता बने। आप देश में किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 (बी) के अनुसार उम्मीदवार की उम्र 25 साल होनी चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए आपको रिटर्निंग अधिकारी के पास जाकर नॉमिनेशन फॉर्म भर करके जमा करना पड़ता है।

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