HP Govt: स्टडी लीव पर जाने के लिए आईएएस अधिकारियों को दो माह पहले लेनी होगी मंजूरी

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IAS officers will have to take approval two months in advance to go on study leave.

आईएएस अधिकारी(सांकेतिक)
– फोटो : सोशल मीडिया

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 आईएएस अधिकारियों को स्टडी लीव पर विदेश जाने के लिए दो माह पूर्व मंजूरी और अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने नई व्यवस्था की है। प्रदेश कार्मिक विभाग ने इस बाबत लिखित आदेश जारी किए हैं। विशेष सचिव कार्मिक की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि स्टडी लीव पर जाने से कुछ दिन पहले हुए आवेदन भविष्य में मंजूर नहीं किए जाएंगे।

इच्छुक आईएएस अधिकारियों को इस बाबत दो माह पूर्व मंजूरी लेनी होगी। प्रदेश के कई आईएएस अधिकारी हर वर्ष स्टडी लीव पर विदेश जाते हैं। ऐन मौके पर आवेदन प्राप्त होने से कई बार मंजूरी देने से संबंधित औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके चलते केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था करते हुए दो माह पूर्व मंजूरी लेने की व्यवस्था की है।

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