HP High Court: जल शक्ति विभाग को पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर को नौकरी देने के आदेश

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Himachal Pradesh High Court Order to Jal Shakti Vibhag to gave Job to Applicants

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला

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हाईकोर्ट ने जल शक्ति विभाग के पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर को नौकरी देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश न्यायाधीश संदीप शर्मा ने अपने आदेशों में कहा कि याचिकाकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया सरकार की ओर से लगाई रोक से पहले पूरी हो गई थी। 

अदालत ने ज्ञानचंद, सोहनलाल और पुलकित तंवर की याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह आदेश दिए। अदालत ने जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता अर्की को दो पैरा पंप ऑपरेटर और एक पैरा फिटर को तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग देने के आदेश दिए हैं। 

अदालत को बताया गया था कि 20 जुलाई 2022 को जल शक्ति विभाग उपमंडल अर्की में पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर के पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। परिणाम घोषित होने के बाद याचिकाकताओं को 13 अक्तूबर 2022 को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। 

हिमाचल प्रदेश में 14 अक्तूबर 2022 को विधानसभा चुनाव घोषित होने के कारण प्रार्थियों की ज्वाइनिंग नहीं ली गई। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि 12 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा लिए निर्णय के अनुसार विभागों, बोर्डों, निगमों और स्वायत्त निकायों में चल रही सभी भर्ती प्रक्रियाओं को अगले आदेश तक स्थगित रखा है।  

हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में सरकार के निर्णय से पहले ही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गईं थी। रोजगार नोटिस 20 जुलाई 2023 के माध्यम से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया के तहत याचिकाकर्ताओं का परिणाम 13 अक्तूबर 2022 को घोषित किया गया और उसके तुरंत बाद याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नियुक्ति पत्र भी जारी हो गया था।

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