HP High Court: लोनिवि का डंगा गिरने पर हाईकोर्ट सख्त, एक्सईएन को निलंबित करने के दिए आदेश

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himachal high court order to suspend executive engineer Public Works Department

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लोनिवि के अधिशाषी अभियंता की लापरवाही पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने धर्मपुर के लोनिवि खंड के अधिशाषी अभियंता को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने मुख्य अभियंता को आदेश दिए कि वह दूसरे अधिकारी की तैनाती कर उपचारात्मक कदम उठाएं।

मामले की सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की गई है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा कि अधिशाषी अभियंता ने रिहायशी मकान की सुरक्षा के लिए कोई उपचारात्मक कदम नहीं उठाए हैं। हालांकि पिछली सुनवाई को उसने अदालत को आश्वस्त किया था कि याचिकाकर्ता के रिहायशी मकान की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

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