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ये हैं तीनों आरोपी
– फोटो : अमर उजाला
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आईआईटी-बीएचयू की बीटेक की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी कुणाल पांडेय, सक्षम पटेल और आनंद चौहान उर्फ अभिषेक को एसीजेएम तृतीय पवन सिंह की अदालत ने जिला जेल से तलब किया। तीनों आरोपियों को आरोप पत्र की कॉपी उपलब्ध कराई गई। अदालत ने आरोप पत्र का संज्ञान लिया और पत्रावली ट्रायल के लिए सत्र अदालत को सौंपी गई।
प्रकरण में आरोपी सक्षम पटेल और आनंद चौहान उर्फ अभिषेक के बाद बुधवार को कुणाल पांडेय की जमानत अर्जी भी अदालत ने खारिज कर दी। कुणाल पांडेय की जमानत अर्जी का विरोध एपीओ आनंद भाष्कर और अभिषेक वर्मा ने किया। उधर, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट देवकांत शुक्ला की अदालत में इंस्पेक्टर लंका शिवाकांत मिश्र ने प्रार्थना पत्र दिया। इंस्पेक्टर लंका ने तीनों आरोपियों को जेल से तलब कर गैंगस्टर एक्ट के मामले में रिमांड बनाने का अनुरोध किया। इस पर अदालत ने तीनों आरोपियों को जिला जेल से 29 जनवरी को तलब किया है।
प्रकरण के अनुसार, आईआईटी-बीएचयू के न्यू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्रा एक नवंबर 2023 की रात 1:30 बजे अपने कमरे से टहलने निकली थी। हॉस्टल से थोड़ी दूरी पर उसका दोस्त उसे मिला तो वह दोनों पैदल ही जाने लगे। उसी दौरान पीछे से बाइक से ब्रिज इंक्लेव कॉलोनी, सुंदरपुर का कुणाल पांडेय और जिवधीपुर, बजरडीहा का आनंद चौहान उर्फ अभिषेक चौहान व सक्षम पटेल आया। तीनों ने उसे बंधक बनाकर उसके साथ छेड़खानी की।
इसके अलावा उसके प्राइवेट पार्ट की तस्वीर खींचकर तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर तीनों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। वारदात के 60 दिन बाद तीनों 31 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किए गए थे। बीते 17 जनवरी को तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल की गई। 20 जनवरी की देर रात लंका थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
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