J&K: देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे PoJK DP परिवारों के साथ भी समान व्यवहार करे सरकार, हाईकोर्ट का निर्देश

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jammu kashmir High Court directs Govt to treat all PoJK DPs families residing outside JK at par with PoJK DP f

jammu highcourt
– फोटो : फाइल

विस्तार


जम्मू-कश्मीर के बाहर देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर विस्थापित परिवारों (पीओजेके डीपी) परिवारों के साथ भी प्रदेश में रहने वाले पीओजेके डीपी परिवारों के समान व्यवहार किया जाए। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया है।

मुजफ्फराबाद के एक विस्थापित, ओआईआर संगठन-एसओएस इंटरनेशनल के सदस्य और पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील राजेश कुमार बसंदी द्वारा दायर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह जम्मू-कश्मीर के बाहर रहने वाले सभी 5300 पीओजेके डीपी परिवारों को नकद सहायता और अन्य सभी लाभ प्रदान करे जो जम्मू-कश्मीर में रहने वाले पीओजेके डीपी परिवारों को प्रदान किए जा रहे हैं।

माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को 6 (छह) महीने के भीतर जम्मू-कश्मीर के बाहर रहने वाले पीओजेके के सभी 5300 परिवारों को नकद सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।

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