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Gorakhpur Post office
– फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
डाक विभाग के 10,91,840 खाते अगले छह माह में बंद हो जाएंगे। खाताधारकों ने इन खातों में अपने आधार को लिंक नहीं करवाया है। अनिवार्य होने के बाद अगर खाताधारकों ने अपने खातों में आधार नंबर को नहीं दर्ज करवाया तो ये पूरी तरह निष्क्रीय हो जाएंगे। एक अप्रैल से इसे लागू किया जाना था। मंडल के डाकघर में शासन की अधिसूचना आने के बाद अब यहां भी इसे लागू कर दिया गया।
सरकार ने डाकघरों के विभिन्न खातों के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। आधार से लिंक नहीं होने पर खाते बंद हो जाएंगे। हालांकि, पुराने खाताधारकों को यह कार्य 31 मार्च तक कराना था। लेकिन, 4 अप्रैल को जारी शासनादेश में इसमें बदलाव कर दिया गया।
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नियम के अनुसार, पुराने या नए खाताधारक अब एक अप्रैल 2023 से अगले छह महीने के भीतर डाकघर में खुले अपने खाते से आधार को लिंक करवा सकते हैं। इसके अलावा, नए खाते खुलवाने के लिए मौके पर ही अनिवार्य रूप से मोबाइल व आधार नंबर देना होगा। इसके बिना अब डाकघर में किसी भी तरह का काम नहीं होगा। इसके अलावा डाकघर में राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी), लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), आवर्ती जमा (आरडी) सहित एमआईएस, एसबी समेत अन्य योजनाओं के तहत सुविधा का लाभ ग्राहकों द्वारा लिया जाता है। डाकघर में खोले गए ऐसे सभी खातों में अब आधार लिंक होना अनिवार्य है। प्रवर डाक अधीक्षक (एसएसपी) मनीष कुमार ने बताया कि डाकघर के सभी खाताधारकों के खाते आधार से लिंक होने जरूरी है। सरकार ने एक मौका और दिया है। अगर इसमें चूक गए तो उनके खाते बंद हो जाएंगे।
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